यहां सात वर्षीय बच्ची के साथ किया डिजिटल रेप , पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में किया मुकदमा दर्ज

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सात वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप

शिमला। शिमला से एक सात वर्षीय बच्ची के साथ डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस स्टेशन पर तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया है।
जानकारी के मुताबिक शिमला के उपनगर समरहिल स्कूल में पढ़ने वे 7वर्षीय छात्रा के साथ उसी स्कूल में पढ़ने वाले नाबलीग छात्र ने डिजिटल रेप कर दिया। यह घटना समरहिल एच पीयू मॉडल स्कूल की है। जिसको हिमाचल यूनिवर्सिटी चलाती है।
पीड़ित बच्ची ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी जिस पर परिजनों ने पुलिस स्टेशन में तहरीर दी।
परिजनों ने तहरीर देते हुए कहा कि आरोपित छात्र उसी स्कूल का कक्षा 12 का छात्र है जिसने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में छेड़छाड़ की। पुलिस शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376,506 व पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पुलिस स्कूल से भी पूछताछ करेगी।

क्या होता है डिजीटल रेप

बिना सहमति के अगर कोई व्यक्ति बच्ची और महिला उसके प्राइवेट पार्ट्स कको अंगुली या हाथ से छूता है तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है। अंग्रेजी डिक्शनरी में ऊंगली, अंगूठा, पैर की अंगुली को डिजीट से संबोधित किया जाता है. ऐसे में इस तरह की हरकत को डिजीटल रेप का नाम दिया गया है। विदेशों की तरह भारत में भी इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसके विरुद्ध कानून बना है। हिमाचल में अपनी तरह का यह पहला मामला है।

Gunjan Mehra