नैनीताल । मां नयना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के
पदाधिकारियों व सदस्यों की एक आपात बैठक सोमवार को आर्य समाज मंदिर
सभागार में हुई। बैठक में बाजारों में पालिका प्रशासन द्वारा की हुई
उद्घोषणा और मीडिया के हवाले से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि किन्ही
बाजार क्षेत्र में पाँच फ ीट की नगर पालिका की अनुमति झाप को लगाने के
लिए वर्ष 2020 में दी गई थी। मामले को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने बताया कि बैठक के बाद
पालिका प्रशासक के.एन. गोस्वामी से मुलाक ात की गई और व्यापार मंडल
द्वारा उन्हें स्पष्टता से कहा गया कि किसी भी दुकानदार को अपनी दुकान की
कोई भी फ ोटो या झाप लगाने के लिए लिखित में आवेदन करने की कोई भी जरूरत
नहीं है क्यों कि सभी व्यापारी और सभी बाजारों के दुकानदार अपनी हद में
हैं और झापे नियमानुसार दायरे के अंदर हैं। पालिका प्रशासक को यह भी
बताया गया कि व्यापार मंडल के संज्ञान में मीडिया के हवाले से बात सामने
आयी है कि नगर पालिका द्वारा किन्हीं बाजार क्षेत्रों में जो वर्ष 2020
में पाँच फीट तक झाप या शेड लगाने की अनुमति प्रदान की गई है उस अनुमति
का संज्ञान लेते हुऐ सभी बाजारों की दुकानों की झापें नियमानुसार होने के
साथ साथ पाँच फीट के अंदर है और सभी व्यापारियों द्वारा मैन्युअल फ
ोल्डिंग धूप और बारिश के शेड्स को भी अंदर कर लिया गया है।
टंडन के मुताबिक पालिका प्रशासक द्वारा आश्वासन दिया गया कि अगर सब
नियमानुसार है और पूर्व में किसी भी पालिका की अनुमति प्रदान करे दायरे
में है तो कोई अनुमति या आवेदन की जरुरत किसी भी दुकानदार को नहीं है।
सभी व्यापारी किसी भी भय या किसी के डर या दबाव में ना आये और माँ नयना
देवी नैनीताल व्यापार मंडल बाजारों में व्यापारियों के साथ कोई भी अन्याय
या असमानता से हुई किसी भी कार्यवाही के खिलाफ खड़ा रहेगा और कोई भी
नाइंसाफी बाजारों में व्यापारियों के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ
ही समानता से और एक नियम और कायदा कानून अपनाते हुऐ प्रशासन के सही कदमों
का व्यापार मंडल समर्थन करेगा अन्यथा नहीं।