राज्य में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान दिवस से पहले यानी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। वही चार जून को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, बार, दुकान आदि में भी शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा।
बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से 48 घंटे से पहले से लेकर मतदान समाप्त होने की अवधि तक शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कहा कि इस बीचवाणिज्यिक व निजी संस्थान व भवन में शराब व मादक पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।