शादी का झांसा देकर नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी सैन्य जवान को 20 वर्ष कैद की सजा

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देहरादून: अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पंकज तोमर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सैन्य जवान को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 45 हजार रुपये पीड़ित को देने के निर्देश जारी किए हैं।

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के अनुसार जनवरी 2019 में एक नाबालिग ने कैंट कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह अपनी दीदी के घर कैंट क्षेत्र में आई हुई थी। यहां उसकी मुलाकात उद्यान मार्ग विकासनगर निवासी सेना के जवान संदीप बीसी से हुई थी। संदीप भी यहां अपनी बहन के घर आता जाता रहता था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसके बाद आरोपित उसे जगह-जगह घुमाने ले जाने लगा।

पंड़ित बुला कर रचा शादी का ढोंग
इसी बीच एक दिन आरोपित उसे घुमाने के लिए मसूरी ले गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित आए दिन शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने लगा। इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग ने जब यह बात आरोपित को बताई और शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपित ने एक दिन अपनी बहन के कमरे में पंडित को बुलाकर शादी का ढोंग रचा।

गर्भपात करने के लिए खिलाई दवा
शादी करने का एक शपथपत्र बनाया और नाबालिग के आधार कार्ड को अपने कब्जे में रखकर उसका नकली आधार कार्ड बनाया और उसे बालिग दिखा दिया। इसके बाद आरोपित ने किशन नगर में किराए पर कमरा लिया और नाबालिग को कुछ समय अपने साथ रखा। जब नाबालिग पांच महीने की गर्भवती हो गई तो आरोपित ने बच्चा गिराने का दबाव बनाया और उसे दवाई खिलाई। लेकिन गर्भपात नहीं हो पाया।

शादीशुदा था आरोपित
इसी बीच नाबालिग को पता चला कि आरोपित पहले से ही शादीशुदा है, तो इसके बाद उसने इस मामले की शिकायत थाने में दी। आरोपित की मां ने पीड़ित को मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी और उसे रुपयों का लालच दिया, लेकिन वह नहीं मानी।

कोर्ट ने सनाई 20 साल की कैद
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोषी संदीप को 20 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना जबकि उसकी मां को रिहा कर दिया।

News Desk