नैनीताल:भूमि सेल्स इण्डिया लि. को दिया ओदश स्थायी लोक अदालत, नैनीताल के माध्यम से त्वरित न्याय

ख़बर शेयर करें :-

स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में दों मामलें भूमि सेल्स इण्डिया लि0 , भवाली के विरूद्ध दायर हुए, जिसमें आवेदक ममता आर्या पत्नी बेदप्रकाश एवं मुन्नी आर्या पत्नी अनिल कुमार द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उनके द्वारा विपक्षी कम्पनी में फिक्स डिपोजिट/ज्वाइन्ट वेन्चर एग्रीमेन्ट के तहत एक एफ0डी 66 माह की अवधि के लिए 1,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका द्वारा 25,000/-रूपये की बनवाई गई थी, जिसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के पश्चात दुगीनी धनराशि 2,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका को 50000/-रूपये मिलनी थी।विपक्षी कम्पनी को पंजीकृत डाक द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए जिसकी तामीली होने के उपरान्त ए0डी0 वापस प्राप्त हुई जिस पर विपक्षी के हस्ताक्षर थे, परन्तु व उपस्थित नहीं आया। अतः तामीली विपक्षीगण पर अवधारित करते हुए, नयायालय द्वाराा दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह एवं सेटलमेन्ट हेतु प्रयास करने चाहे, परन्तु विपक्षीगण की अनुपस्थिति के कारण प्रयास सफल नहीं हुए। स्थायी लोक अदालत में मामला आज सुनवाई के लिए रखा गया था जिसमें सुनवाई की गई।
मामलें अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया गया और विपक्षी भूमि सेल्स इण्डिया लि0 के विरूद्व एकल एवं संयुक्त रूप से मु0 2,00,000/-रूपये एवं दूसरी अवेदिका को 50,000/-रूपये का भुगतान करने के लिए आज्ञप्त किया गया।
स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतो का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है।

Gunjan Mehra