उत्तराखंड HC : नैनीताल के डीएसए मैदान में लगे भगवा झंडे और जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर विवादित टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर को हाईकोर्ट से मिली राहत!क्या कहा कोर्ट ने जानिए खबर के लिंक में

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नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल के मल्लीताल डीएसए मैदान में लगे भगवा झंडे और हिन्दू धर्म के अनुयायियों के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर वीडियो बनाने वाली यूट्यूबर स्मृति नेगी को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज राहत दी और कोर्ट ने मल्लीताल कोतवाली से पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर युवती के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 153 ए और 295 ए लगाई है ?
कोर्ट ने युवती को राहत देते हुए उसके खिलाफ चल रही जांच पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए है ।
आज हुई सुनवाई में यूट्यूबर स्मृति नेगी के एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि वो भी हिंदू धर्म की है और इस तरह भगवा ध्वज को सार्वजनिक स्थल पर लगाने से वो आहत हुई है ,एडवोकेट ने ये भी दलील दी कि उसके स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन/फ्रीडम ऑफ स्पीच के संवैधानिक अधिकार को नहीं नकारा जा सकता है,जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्मृति नेगी को राहत देते हुए पुलिस को स्मृति के खिलाफ जांच रोकने के निर्देश दिए है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही पर मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणी की और इस एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए पुलिस से जबाव देने को कहा है ।
गौरतलब है कि कोटद्वार निवासी स्मृति नेगी ने यूट्यूब पर एक ब्लॉग में डीएसए मैदान नैनीताल से हिंदुओं को लेकर कहा था कि जय श्री राम के नारे लगाने वाले खून करते है बलात्कार करते है गलत काम करते है जिसके बाद इस बयान को हिंदुओ का अपमान बताते हुए हिंदूवादी संगठनों ने मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी , जिसके बाद पुलिस ने स्मृति नेगी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये थे । पुलिस की इस कार्यवाही को स्मृति नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी, जिस पर आज मंगलवार को न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई ।सुनवाई में अब कोर्ट द्वारा स्मृति नेगी को राहत मिल गयी है इसके बाद स्मृति नेगी को गिरफ्तार नही किया जा सकेगा। मामले में अगली सुनवाई 12 मई को होगी ।

Gunjan Mehra